वीडियो में लड़की की हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं और इसे देखकर लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। कई लोग इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सुरक्षा के लिए खतरा है। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना के बारे में कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ का मानना है कि यह किसी पार्टी का प्रचार हो सकता है, जबकि अन्य इसे कानून-व्यवस्था की दृष्टि से चिंताजनक मानते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत कानून जानती है, तथ्य नहीं। इसलिए कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अनुच्छेद 226 में सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए स्वच्छ हृदय से याचिका दाखिल करनी चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश हाथरस के एक मामले में दिया। कोर्ट ने कहा याची तथ्यों को लेकर हाइड एंड सीक या पिक एण्ड चूज करने की नीति अपनाकर कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकता। याची ने जानते हुए आधे अधूरे तथ्यो के साथ कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका दायर की है। जिसे बिना मेरिट पर सुनें खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याची हेमंत कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने याची हेमंत कुमार को सफाई के साथ 4 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने एसबीजे इंटर कालेज बिसवा हाथरस के लेक्चर हेमंत कुमार
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
Indian News 20 द्वारा इस दिन पोस्ट की गई रविवार, 13 दिसंबर 2020
© India News 20. All Rights Reserved. Design by PPC Service