CBI vs NIA: CBI और NIA दोनों भारत की प्रमुख जांच एजेंसियां हैं लेकिन NIA को आतंकवाद से जुड़े मामलों में ज्यादा ताकत मिली है. NIA बिना राज्य सरकार की इजाजत के भी जांच कर सकती है जबकि CBI को अनुमति लेनी होती है. दोनों ही एजेंसियों में नौकरी को सम्मानजनक माना जाता है. आइए जानें यहां विस्तार से.The post CBI और NIA में क्या है अंतर? ‘पावर मशीन’ जानेंगे तो इन नौकरियों के लिए लगा देंगे दौड़ appeared first on Prabhat Khabar.
30 साल की उम्र के बाद स्किन ढीली और बेजान होने लगती है. चेहरे की फाइन्स लाइन्स को कम करने के लिए डाइट में कुछ फूड्स को शामिल कर सकते हैं. इन फूड्स का सेवन करने से स्किन टाइट हो सकती है.
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एग्जाम- 2024 के आवेदनों की जांच दौरान बीएड नहीं होने के बावजूद अपात्र आवेदकों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन करने का मामला पकड़ा है। इस संबंध में विस्तृत सूचना एवं अपात्र अभ्यर्थियों की 1673 पेज की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 11 लाख 87 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। आयोग द्वारा की गई ऑनलाइन आवेदनों की जांच में यह सामने आया है कि 53 हजार 501 अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न विषयों के पदों के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी आवेदन कर दिया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को आगाह किया गया है, कि वह अपना ऑनलाइन आवेदन 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक आवश्यक रूप से विड्रॉ कर लेवें। बता दें कि भर्ती 2129 पदों के लिए निकाली गई और आठ विषयों की परीक्षाओं का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक करवाया जाना प्रस्तावित है। ऐसे अपात्र आवेदकों में सर्वाधिक 2876 आवेदक बांसवाड़ा जिले के हैं। सचिव मेहता ने बताया- निर्धारित अवधि के बाद बिना वांछित योग्यता के ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा वांछित अर्हता नहीं होने पर भी उसे विड्रो नहीं करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग/पात्रता जांच व साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाएंगे तो उन्हें आगामी परीक्षाओं से डीबार भी किया जाएगा। आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का मौका उक्त परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन किए जाने का अवसर भी आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का विकल्प 30 जून से 6 जुलाई तक ही उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों की सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगीं। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगें। ऑनलाइन संशोधन के लिए प्रोसेस व फीस संशोधन चाहने वाले कैंडिडेट्स को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पांच सौ रुपए का शुल्क जमा कराना होगा। आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। वैकेंसी की डिटेल के लिए करें क्लिक अयोग्य कैंडिडेट्स की सूची के लिए करें क्लिक
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