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गर्मियों में बनाकर खाइए चने का भेल, बनाने में नहीं लगेगा समय, नोट कर लें तरीका

शिमला में सांसद हर्ष महाजन ने सुक्खू सरकार को घेरा:बोले-प्रदेश में अधिकारी बेलगाम, 40 साल में ऐसी स्थिति नहीं देखी

शिमला में भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। इस सरकार में राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। हर्ष महाजन ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है, अधिकारी और पुलिस बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने अपने 40 साल से अधिक के राजनीतिक अनुभव में मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। चाम्बियाली धाम आयोजन में शामिल दरअसल रविवार को शिमला में चंबा के लोगों ने चाम्बियाली धाम का आयोजन कर रखा था। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने भी शिरकत की थी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश में चल रही उठापटक पर तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश सरकार पर कसा तंज राज्यसभा सांसद ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में नेताओं और अधिकारियों को डूब मरना चाहिए। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए जरूरी है कि इस सरकार को जल्द से जल्द प्रदेश की सत्ता से हटाया जाए।

कोटकासिम में अमन यादव की हत्या का मामला:सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आरोपियों की जमानत, नवंबर 2023 को की थी हत्या

खैरथल के कोटकासिम में हुई एक युवक की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। यह मामला 28 नवंबर 2023 का है, जब एक शादी समारोह में मतलवास गांव में अमन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनुज भंडारी और मनु अग्रवाल ने बताया-मृतक के भाई आशीष यादव ने कुलवंत, ओमप्रकाश, संदीप, यशपाल, रमन और विक्की उर्फ कारतूस के खिलाफ पारिवारिक रंजिश के चलते हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले कुलवंत, ओमप्रकाश और संदीप को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए यशपाल और रमन की जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मुख्य आरोपी हैं और अभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। ऐसे में जमानत देना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को सरेंडर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज भंडारी और मनु अग्रवाल ने पैरवी की।

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