भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने घरेलू क्रिकेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। शर्मा घरेलू सत्र 2025-26 में विदर्भ की जगह बड़ौदा से खेलेंगे
Apple की आईफोन 17 सीरीज जल्द लॉन्च की जा सकती है। इसमें आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल हो सकते हैं। इस सीरीज के स्टैंडर्ड आईफोन 17 में नया चिपसेट इस्तेमाल किया जा सकता है। GF Securities के एनालिस्ट Jeff Pu ने बताया है कि आईफोन 17 में A19 Chip चिप दिया जाएगा। एपल की आगामी स्मार्टफोन सीरीज के प्रो मॉडल्स में A19 प्रो चिप होगा। इससे पहले कुछ लीग में कहा गाया था कि आईफोन 17 में RAM के लिराज से भी अपग्रेड मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में 8 GB का LPDDR5 RAM हो सकता है। ये पिछले साल लॉन्च किए गए iPhone 16 के जैसा होगा। नई स्मार्टफोन सीरीज के आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में 12 जीबी का LPDDR5X RAM मिल सकता है, जबकि आईफोन 17 एयर में 12 जीबी का LPDDR5 RAM होने की संभावना है। इस स्मार्टफोन सीरीज में ऐपल की ओर से डिजाइन किया गया WiFi 7 चिप मिल सकता है। ऐपल की आईफोन 17 सीरीज को सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इस सीरीज के बेस मॉडल में 6.3 इंच OLED डिस्प्ले 120 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ हो सकता है। आईफोन 17 की डुअल रियर कैमरा यूनिट में 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया जा सकता है। इस स्मार्टफोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। आईफोन 17 को लाइट ब्लू, सिल्वर, ग्रे, लाइट ग्रीन, लाइट पर्पल और ब्लैक कलर्स में मौजूद कराया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत विधायक अशरफ के करीबी मो अज़हर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी है। अज़हर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अशरफ से बरेली जेल में मुलाकात करने और उसके साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने मो अजहर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची प्राथमिकी में नामजद नहीं है। उसका नाम बाद में विवेचना में शामिल किया गया। उसके खिलाफ़ कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। यह भी आरोप है कि उसने अपने आधार कार्ड पर कई लोगों की अशरफ से मुलाकात कराई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्राथमिकी सात मार्च 2023 को दर्ज हुई लेकिन विवेचना अब भी लंबित है। पुलिस याची को गिरफ्तार करना चाह रही है। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि याची पर गंभीर आरोप है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कुर्की का नोटिस भी जारी हो चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जी खारिज़ कर दी।
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