भिवानी, 19 जून (हप्र) अदालत के आदेशों पर बुधवार को लोकनिर्माण विभाग के हिसार तोशाम मार्ग पर कब्जा लेने वाले वाले राजेंद्र जैन ने आमजन की समस्या को देखते हुए रास्ता खोल दिया है। उल्लेखनीय है कि 4 वर्ष पहले राजेंद्र जैन ने तोशाम न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी और बताया कि [...]The post अदालत के आदेश के बाद सड़क पर बनाई चारदिवारी appeared first on dainiktribuneonline.com.
पटना जंक्शन और उसके आसपास वाहनों और दुकानदारों से पटी सड़कों और जाम को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने पुलिस-प्रशासन को बार-बार अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि अतिक्रमित सड़कें जिन थानेदारों के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हो। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और एसबी प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने रौनक सिन्हा की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जंक्शन के आसपास की सड़कों से हटाने के दो दिन बाद अतिक्रमणकारी उसी स्थान पर काबिज हो जाते हैं। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन सिंह ने भी कोर्ट को बताया कि बहुत पहले अरुण कुमार मुखर्जी मामले में कोर्ट ने कहा था कि जिस थाना क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण होगा, वहां के थानेदार जिम्मेवार होंगे। लेकिन, इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन शिकायतों को गंभीर मानते हुए खंडपीठ ने आदेश दिया कि दोबारा काबिज अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उनका स्थायी पता और मोबाइल नंबर लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। जंक्शन पर प्रवेश-निकासका प्लान बनाने का निर्देश कोर्ट ने दानापुर रेलवे डिविजन के आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना जंक्शन पर गाड़ियों की बिना अड़चन आवाजाही, पार्किंग की सुविधा और अग्निशमन गाड़ियों के लिए अलग से प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए विस्तृत प्लान तैयार करें। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों और डीएम से अतिक्रमणकारियों और लापरवाह थानेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का पैसा 2024 में 3.5 अरब स्विस फ्रैंक तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में तीन गुना ज्यादा है. स्विस अधिकारी इसे काला धन नहीं मानते.
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